हैदराबाद। Skill Development Case Chandrababu Naidu: आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास मामले में सोमवार को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी। जस्टिस टी मल्लिकार्जुन राव ने फैसला सुनाया, जिनके समक्ष नायडू की जमानत याचिका आई थी।
Skill Development Case Chandrababu Naidu: तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख 28 नवंबर तक अंतरिम जमानत पर हैं। 31 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को चिकित्सा आधार पर चार सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी। चंद्रबाबू को 30 नवंबर को एसीबी अदालत में पेश होना होगा।
Skill Development Case Chandrababu Naidu: नायडू को मिली थी चार हफ्ते की अंतरिम जमानत
बता दें कि इससे पहले अक्टूबर में, तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख को स्वास्थ्य आधार पर चार सप्ताह की अंतरिम जमानत दी गई थी। उनके अधिवक्ताओं ने अदालत को सूचित किया कि नायडू को मोतियाबिंद सर्जरी कराने के लिए जमानत की आवश्यकता है। कोर्ट ने नायडू को 1,00,000 रुपये का जमानत बांड प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया था।
Skill Development Case Chandrababu Naidu: टीडीपी प्रमुख को आत्मसमर्पण के समय केंद्रीय कारागार अधीक्षक को सीलबंद लिफाफे में उन्हें दिए गए इलाज और जिस अस्पताल में उनका इलाज हुआ, उसकी जानकारी देने का भी आदेश दिया गया था।