SIT Investigation: मप्र के मंत्री की कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित बयान की जाँच के लिए SIT गठित, जानें किन अफसरों को मिली जिम्मेदारी

SIT Investigation: भोपाल: मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह द्वारा भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित बयान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की विशेष जांच टीम (SIT) गठित करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में डीजीपी ने मंगलवार को SIT का गठन कर दिया। यह टीम 28 मई तक अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी।
SIT Investigation: SIT में शामिल तीन अधिकारियों में प्रमोद वर्मा (पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन), कल्याण चक्रवर्ती (उप पुलिस महानिरीक्षक, विशेष सशस्त्र बल, भोपाल), और वाहिनी सिंह (पुलिस अधीक्षक, डिंडोरी) शामिल हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि SIT में एक महिला अधिकारी शामिल हो और तीनों अधिकारी मध्य प्रदेश के मूल निवासी न हों। हालांकि ये अधिकारी मध्य प्रदेश कैडर के हैं, लेकिन मूल रूप से अन्य राज्यों से हैं।
SIT Investigation: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मंत्री विजय शाह को कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने शाह की माफी को 'मगरमच्छ के आंसू' करार देते हुए इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बता दें कि कर्नल सोफिया ने आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया को जानकारी दी थी, जिसके बाद यह विवाद शुरू हुआ। SIT को इस मामले में इंदौर (ग्रामीण) के मानपुर थाने में दर्ज अपराध (क्रमांक 188/25) की जांच करनी है।