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BYJU'S के फाउंडर बायजू रवींद्रन को सिंगापुर कोर्ट से बड़ा झटका, अदालत की अवमानना मामले में 6 महीने जेल की सजा

BYJUS के फाउंडर बायजू रवींद्रन को सिंगापुर कोर्ट से बड़ा झटका, अदालत की अवमानना मामले में 6 महीने जेल की सजा
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BYJU'S: नई दिल्ली: भारत की कभी सबसे चर्चित एडटेक कंपनी BYJU'S के संस्थापक बायजू रवींद्रन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सिंगापुर की एक अदालत ने उन्हें अदालत की अवमानना के मामले में छह महीने जेल की सजा सुनाई है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कंपनी पहले से ही आर्थिक संकट, कानूनी विवादों और विदेशी निवेशकों के दबाव से जूझ रही है।

मामला अदालत के उन आदेशों से जुड़ा है, जिनका पालन रवींद्रन ने कथित तौर पर नहीं किया। अदालत ने कहा कि अप्रैल 2024 से उनकी संपत्तियों और वित्तीय जानकारी से जुड़े कई निर्देशों की अनदेखी की गई। इसी आधार पर उन्हें दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई। कोर्ट ने उन्हें अधिकारियों के सामने सरेंडर करने और करीब 90 हजार सिंगापुर डॉलर कानूनी खर्च के रूप में जमा करने का आदेश भी दिया है।

इसके अलावा अदालत ने रवींद्रन को ‘बीयर इन्वेस्टको पीटीई’ नामक कंपनी में अपने मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं। यह विवाद कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की सहयोगी कंपनी कतर होल्डिंग्स से जुड़े निवेश मामले से भी संबंधित बताया जा रहा है।

एक समय 22 अरब डॉलर से ज्यादा वैल्यूएशन हासिल करने वाली बायजू अब भारी कर्ज और कानूनी संकट में फंसी हुई है। अमेरिका में कंपनी पर 1.2 अरब डॉलर के लोन विवाद को लेकर भी दबाव बना हुआ है। वहीं रवींद्रन ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि निवेशकों के साथ समझौते की बातचीत अंतिम चरण में है और उनके खिलाफ गलत धारणा बनाई जा रही है।


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