Shops Will Open 24x7 in CG: प्रदेश में व्यापार को नई रफ्तार: छत्तीसगढ़ में अब 24 घंटे खुलेंगी दुकानें, नया अधिनियम लागू

Shops Will Open 24x7 in CG: रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापार को बढ़ावा देने और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 और नियम 2021 लागू कर दिया है। यह अधिनियम भारत सरकार के मॉडल शॉप एक्ट पर आधारित है। इसके तहत अब राज्य में दुकानें और प्रतिष्ठान 24 घंटे संचालित हो सकेंगे। यह नियम उन सभी नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा, जहां 10 या अधिक श्रमिक कार्यरत हैं। 10 से कम कर्मचारियों वाले या बिना श्रमिकों के प्रतिष्ठानों को इससे छूट दी गई है।
Shops Will Open 24x7 in CG: नए अधिनियम के तहत श्रमिकों को 8 दिन का आकस्मिक और त्योहारी अवकाश, साथ ही अर्जित अवकाश मिलेगा। महिला श्रमिकों को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति होगी, बशर्ते उनकी सुरक्षा और सुविधाएं सुनिश्चित हों। सभी दिन दुकानें खोलने की छूट है, लेकिन कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश अनिवार्य होगा। सरकार क्षेत्रवार साप्ताहिक अवकाश भी घोषित कर सकती है।
Shops Will Open 24x7 in CG: ऑनलाइन पंजीयन अनिवार्य: अधिनियम के तहत पंजीयन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी। व्यवसायियों को 6 महीने के भीतर श्रम विभाग के पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। पंजीयन के बाद डिजिटल प्रमाणपत्र जारी होगा। संशोधन या दुकान बंद करने की जानकारी भी ऑनलाइन दी जा सकेगी। यदि 15 कार्यदिवसों में प्रमाणन न हो, तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन लागू होगा।
Shops Will Open 24x7 in CG: श्रम कानूनों में राहत: यह अधिनियम जटिल श्रम कानूनों को सरल बनाएगा। छोटी त्रुटियों पर अब कोर्ट केस की बजाय समझौता शुल्क का प्रावधान है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा।