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बीएड सहायक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त, जानें शासन ने क्यों दिया आदेश

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा बस्तर और सरगुजा संभाग के बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों के पालन में, डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक के 2855 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों के तहत राज्य सरकार ने कदम उठाया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने बस्तर और सरगुजा संभाग के बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई अदालत के निर्देशों के अनुसार की जा रही है।


आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब डीएड (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इससे पहले, बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संभावना बनी हुई थी, लेकिन उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार को डीएड उम्मीदवारों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश मिले थे।


19 दिसंबर से नवा रायपुर में बीएड सहायक शिक्षक समायोजन की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर शिक्षकों ने जल सत्याग्रह भी शुरू कर दिया था। हालांकि, अब लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा बीएड अभ्यर्थियों की सेवाएं समाप्त करने के आदेश के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई है।

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