Breaking News
CG Crime: मकड़ी ढाबा में सराफा कारोबारी के बैग से 30 लाख पार, मनीष ट्रेवल्स की बस से आ रहे थे रायपुर
Ajit Pawar: बारामती कोर्ट से अजित पवार को बड़ी राहत, 2014 लोकसभा चुनाव मामले में जारी प्रक्रिया रद्द
चुनाव आयोग का बड़ा फैसला: छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ी SIR की समयसीमा, नया शेड्यूल जारी
Plane Crash: सागर की ढाना हवाई पट्टी पर ट्रेनी विमान क्रैश, घायल जवान को एयरलिफ्ट करते समय हुआ हादसा
Create your Account
SC: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: ग्रीन पटाखों को मंजूरी, दिल्ली-एनसीआर में बिक्री पर रोक
SC: नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में ग्रीन पटाखों के निर्माण को मंजूरी दे दी। यह अनुमति उन निर्माताओं को दी गई है, जिनके पास नेशनल एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) और पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन (PESO) से प्रमाणित सर्टिफिकेट हैं। हालांकि, कोर्ट ने शर्त रखी है कि दिल्ली-एनसीआर में अगले आदेश तक किसी भी प्रकार के पटाखों की बिक्री नहीं होगी। निर्माताओं को हलफनामा देना होगा कि वे इस क्षेत्र में पटाखों की बिक्री नहीं करेंगे। यह निर्णय वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है।
SC: कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह हितधारकों के साथ मिलकर दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध से संबंधित समाधान तैयार करे और 8 अक्टूबर तक कोर्ट में पेश करे। चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कहा, “अगर दिल्ली-एनसीआर स्वच्छ हवा का हकदार है, तो देश के अन्य शहर क्यों नहीं? नीति पूरे देश के लिए होनी चाहिए।” उन्होंने अमृतसर में दिल्ली से बदतर प्रदूषण का उदाहरण दिया। कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से इस मुद्दे पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
Related Posts
More News:
- 1. CG News : मध्यान्ह भोजन से बिगड़ी बच्चों की तबीयत, फूड पॉइजनिंग से मचा हड़कंप
- 2. CG News : रायपुर में बनेगी अत्याधुनिक ‘स्पेस लैब’, अंतरिक्ष विभाग से मिली स्वीकृति, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पीएम मोदी का जताया आभार
- 3. Cg accident: कोल्ड स्टोरेज की दीवार गिरने से चार मजदूर दबे, 3 की मौत, मौके पर पुलिस बल के साथ कलेक्टर और एसएसपी मौजूद
- 4. CG Crime: नौकरी का झांसा देकर छत्तीसगढ़ की 2 बेटियों को एमपी में बेचा, खरीदार समेत दो आरोपी गिरफ्तार
Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Popular post
Live News
Latest post
Subscribe Here
Enter your email address to subscribe to this website and receive notifications of new posts by email.

