SC: उन्नाव दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को जारी किया नोटिस, हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
SC: नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी, जिसमें सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित की गई थी।
SC: पीठ ने सेंगर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद तय की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह 15 साल 10 महीने की बच्ची के साथ भयावह दुष्कर्म का मामला है, जिसमें आईपीसी धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5-6 के तहत दोषसिद्धि हुई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर सेंगर को रिहा नहीं किया जाएगा।
SC: दिल्ली हाईकोर्ट ने अपील लंबित रहने तक सजा निलंबित की थी, क्योंकि सेंगर पहले ही सात साल पांच महीने जेल में बिता चुके थे। फिलहाल सेंगर जेल में ही रहेंगे, क्योंकि पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में उन्हें 10 साल की सजा भी काटनी है। पीड़िता और उनकी मां ने सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताया है और सुरक्षा की मांग की है।

