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Sanjay Raut: अदालत का बड़ा फैसला, जेल जाएंगे संजय राउत, जानिए कौन से मामले में दोषी करार

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Sanjay Raut: अदालत का बड़ा फैसला, जेल जाएंगे संजय राउत, जानिए कौन से मामले में दोषी करार


Sanjay Raut: शिवसेना (UBT) नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को मानहानि के मामले में दोषी ठहराया गया है।** गुरुवार को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने उन्हें 15 दिनों की कैद की सजा सुनाई, साथ ही 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह मामला भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर किया गया था।

Sanjay Raut: मेधा सोमैया ने शिकायत में आरोप लगाया कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ सार्वजनिक शौचालय के निर्माण में 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने के निराधार और अपमानजनक आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राउत के बयान मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए, जिससे उनकी छवि खराब हुई।

Sanjay Raut: कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत राउत को दोषी ठहराते हुए उनके बयान और वीडियो क्लिप को भी सबूत के तौर पर स्वीकार किया। मेधा सोमैया, जो माटुंगा स्थित रामनारायण रुइया कॉलेज में 20 वर्षों से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं, ने कहा कि समाज में उनका काफी सम्मान है और उन्होंने 25 से अधिक चैरिटेबल कार्यों में योगदान दिया है। यह मामला न केवल राजनीतिक विवाद को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि कैसे सार्वजनिक बयान और आरोप व्यक्तिगत सम्मान को प्रभावित कर सकते हैं।

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