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Khan Institute: खान इंस्टीट्यूट हमले मामले में रौशन आनंद को मिली राहत, जमानत मंजूर

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Khan Institute: खान इंस्टीट्यूट हमले मामले में रौशन आनंद को मिली राहत, जमानत मंजूर
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Khan Institute: पटना: पटना सिविल कोर्ट से ज्ञान बिंदु कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रौशन आनंद को बड़ी राहत मिली है। खान इंस्टीट्यूट पर हुए हमले के मामले में जेल भेजे गए रौशन आनंद की जमानत याचिका अदालत ने मंजूर कर ली।

अदालत में हुई सुनवाई

मामले की सुनवाई पटना सिविल कोर्ट में हुई, जहां दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने रौशन आनंद को जमानत देने का फैसला किया।

क्या है मामला?

चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हुए विवाद और कथित फायरिंग की घटना में रौशन आनंद को आरोपी बनाया गया था। इसी मामले में उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

गिरफ्तारी के बाद हुआ विरोध

2 जून को खान इंस्टीट्यूट पर हुए हमले के बाद पटना पुलिस ने 3 जून को रौशन आनंद को पूछताछ के लिए बुलाया और बाद में गिरफ्तार कर लिया। निचली अदालत से जमानत नहीं मिलने के बाद उनके वकीलों ने ऊपरी अदालत में याचिका दायर की थी। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्रों ने पटना में प्रदर्शन किए। छात्रों का कहना था कि बिना निष्पक्ष जांच के किसी को जेल भेजना गलत है। उनका मांग थी कि पहले पूरी जांच हो और उसके बाद ही कार्रवाई की जाए।


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