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RBI issued new instructions : 10 साल से अधिक उम्र के बच्चे अब स्वतंत्र रूप से संचालित करेंगे बैंक खाता, RBI ने जारी किए नए दिशानिर्देश...

यह कदम वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और बच्चों में वित्तीय जागरूकता पैदा करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नए नियम 1 जुलाई 2025 से लागू होंगे।

RBI issued new instructions : 10 साल से अधिक उम्र के बच्चे अब स्वतंत्र रूप से संचालित करेंगे बैंक खाता, RBI ने जारी किए नए दिशानिर्देश...
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RBI issued new instructions : नई दिल्ली भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 10 साल से अधिक उम्र के नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से बैंक खाता खोलने और संचालित करने की अनुमति दे दी है। इस नए सर्कुलर के तहत बच्चे अब अपने माता-पिता या अभिभावकों की मदद के बिना बचत (सेविंग्स), सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) और आवर्ती जमा (रिकरिंग डिपॉजिट) खातों को संचालित कर सकेंगे। यह कदम वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और बच्चों में वित्तीय जागरूकता पैदा करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नए नियम 1 जुलाई 2025 से लागू होंगे।

RBI issued new instructions : RBI के सर्कुलर में क्या है खास?

RBI ने सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों को जारी सर्कुलर में स्पष्ट किया है कि 10 वर्ष से अधिक उम्र के नाबालिग स्वतंत्र रूप से बचत और सावधि जमा खाते खोल सकते हैं। इसके अलावा, किसी भी आयु के नाबालिग अपने प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक, जिसमें मां को अभिभावक के रूप में शामिल किया गया है, के माध्यम से भी खाता खोल सकते हैं। बैंकों को अपनी जोखिम प्रबंधन नीति (रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी) के आधार पर खातों में जमा राशि और संचालन की सीमा तय करने की छूट दी गई है। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि बैंकों को सभी नियमों और शर्तों के बारे में खाताधारक को स्पष्ट जानकारी देनी होगी।

RBI issued new instructions : बैंकों को मिली अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने की छूट-

RBI ने बैंकों को नाबालिग खाताधारकों को इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम/डेबिट कार्ड, और चेक बुक जैसी अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने की अनुमति दी है। हालांकि, यह सुविधाएं बैंकों की नीतियों, उत्पादों, और ग्राहक प्रोफाइल पर निर्भर करेंगी। सर्कुलर में सख्ती से कहा गया है कि नाबालिगों के खातों में ओवरड्राफ्ट (अधिक निकासी) की अनुमति नहीं होगी, और इन खातों में हमेशा क्रेडिट बैलेंस (जमा राशि) रहना अनिवार्य होगा। बैंकों को नाबालिगों के खातों के लिए ग्राहक सत्यापन (KYC) प्रक्रिया को कड़ाई से लागू करने और समय-समय पर इसकी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।

RBI issued new instructions : 18 साल पूरे होने पर नए निर्देश जरूरी-

RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब नाबालिग 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो उसे अपने खाते के बैलेंस की पुष्टि करनी होगी। यदि खाता अभिभावक द्वारा संचालित था, तो नाबालिग की नई हस्ताक्षर नमूना और संचालन निर्देश बैंक में जमा करने होंगे। यह कदम नाबालिगों के वयस्क होने पर खातों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करता है।

RBI issued new instructions : बैंकों को 1 जुलाई तक नीतियां अपडेट करने के निर्देश-

RBI ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे 1 जुलाई 2025 तक अपने मौजूदा नियमों में संशोधन करें या नई नीतियां बनाएं, ताकि ये दिशानिर्देश प्रभावी रूप से लागू हो सकें। बैंकों से यह भी अपेक्षा की गई है कि वे नाबालिग खाताधारकों और उनके अभिभावकों को नई सुविधाओं और शर्तों के बारे में जागरूक करें।


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