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पेटीएम पेमेंट बैंक पर RBI ने लगाई 1 करोड़ की पेनाल्टी, जानिए क्यों लगा यह जुर्माना, ग्राहकों पर क्या पड़ेगा इसका असर ?

नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों का उल्लंघन करने के मामले में कार्रवाई करते हुए दो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर पर पेनाल्टी लगा दी है. बुधवार को जानकारी देते हुए RBI ने बतयाा कि पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड (PayTm Payment Bank Limited- PPBL) पर 1 करोड़ की पेनाल्टी लगाई गई है जबकि एक अन्य मामले में वेस्टर्न यूनियन (Western Union) फाइनेंशियल सर्विसेस के खिलाफ 27.8 लाख का जुर्माना लगाया गया है.

RBI ने एक बयान में बताया कि Paytm Payment Bank पर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, 2007  (PSS Act) के सेक्शन26 (2) के तहत एक अपराध के लिए यह जुर्माना लगाया जा रहा है. रिजर्व बैंक ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्राधिकरण के अंतिम प्रमाण पत्र जारी करने के आवेदन की जांच करने पर हमने पाया कि पीपीबीएल ने ऐसी जानकारी प्रस्तुत की थी जो तथ्यात्मक स्थिति को नहीं दर्शाती थी.

 

वेस्टर्न यूनियर पर भी लगा जुर्माना

इसी तरह के एक आदेश में RBI ने अपने 7 अक्टूबर के एक आदेश में, एक क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर सर्विस ऑपरेटर- वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज इंक (WUFSI) पर भी 27,78,750 का जुर्माना लगाया है. Western Union Financial Services पर मास्टर डायरेक्शन ऑन मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम (MTSS Directions) के कुछ प्रावधानों की अनदेखी करने पर यह जुर्माना लगाया गया है.

ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव

RBI ने कहा कि दोनों पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स पर यह जुर्माना पीएसएस एक्ट के सेक्शन 30 और 31 के प्रावधानों के तहत आरबीआई ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया है. आरबीआई ने यह भी कहा कि यह कार्रवाई रेगुलेटरी अनुपालन की अनदेखी के कारण लगाया जा रहा है, और दोनों ही पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स द्वारा उनके कस्टमर्स के साथ किए गए किसी भी लेनदेन के साथ इसका कोई वास्ता नहीं है.