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Ram Gopal Verma: राम गोपाल वर्मा को हुई तीन महीने की जेल, गैर-जमानती वारंट जारी, जानिए क्या है मामला

राम गोपाल वर्मा को मुंबई की अदालत ने चेक बाउंस मामले में तीन महीने की सजा सुनाई और गैर-जमानती वारंट जारी किया।

Ram Gopal Verma: मुंबई: मशहूर फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा को मुंबई की अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सात साल पुराने चेक बाउंस मामले में दोषी पाते हुए तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किया है। यह फैसला उनकी आगामी फिल्म "सिंडिकेट" की घोषणा से एक दिन पहले सुनाया गया।


Ram Gopal Verma: क्या है मामला?

यह मामला 2018 में श्री नामक कंपनी द्वारा दायर शिकायत से शुरू हुआ, जिसमें कंपनी ने महेशचंद्र मिश्रा के माध्यम से आरोप लगाया कि राम गोपाल वर्मा द्वारा जारी किया गया चेक अपर्याप्त धनराशि के कारण बाउंस हो गया था। मामला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दर्ज किया गया था।


Ram Gopal Verma: सात साल की लंबी कानूनी लड़ाई

मामले की सुनवाई सात साल तक चली। जून 2022 में राम गोपाल वर्मा को 5000 रुपये की जमानत पर रिहा किया गया था। हालांकि, अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत कोई "सेट-ऑफ" लागू न करने का फैसला किया, क्योंकि वह मुकदमे के दौरान हिरासत में नहीं थे।


Ram Gopal Verma: अदालत का आदेश

अदालत ने न केवल तीन महीने की सजा सुनाई बल्कि शिकायतकर्ता को 3.75 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का आदेश भी दिया। यदि यह राशि तीन महीने में नहीं चुकाई गई, तो वर्मा को तीन महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

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