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Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, 31 जुलाई 2026 तक कराने होंगे पंचायत और निकाय चुनाव
Rajasthan High Court: जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को बड़ा झटका देते हुए पंचायत और निकाय चुनाव 31 जुलाई 2026 तक कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने चुनाव को दिसंबर तक टालने की राज्य सरकार की मांग खारिज कर दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। इससे पहले 11 मई को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
दरअसल, हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को 439 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने का आदेश दिया था। तय समयसीमा में चुनाव नहीं होने पर सरकार ने अतिरिक्त समय की मांग की थी। सरकार ने अदालत में दलील दी कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है और संसाधनों की कमी के कारण फिलहाल चुनाव कराना संभव नहीं है। सरकार ने स्कूलों, कर्मचारियों, ईवीएम और अन्य व्यवस्थाओं का हवाला भी दिया।
सरकार ने यह भी कहा कि सितंबर से दिसंबर के बीच कई पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में बाद में चुनाव कराने से “वन स्टेट-वन इलेक्शन” की अवधारणा को बढ़ावा मिलेगा। वहीं राज्य चुनाव आयोग ने भी सरकार के पक्ष में समर्थन दिया। हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने सरकार पर जानबूझकर चुनाव टालने का आरोप लगाया। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सरकार और चुनाव आयोग पर तय समयसीमा में चुनाव कार्यक्रम घोषित करने का दबाव बढ़ गया है।
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