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Raipur South Assembly By-Election : पहचान पत्र के अलावा इन 12 दस्तावेजों से भी कर सकते हैं मतदान

Raipur South Assembly By-Election

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Raipur South Assembly By-Election : रायपुर रायपुर नगर (दक्षिण) विधानसभा उप-चुनाव के तहत 13 नवंबर को होने वाले मतदान में मतदाता अपने वोटर फोटो पहचान पत्र के साथ ही अन्य 12 वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर भी मतदान कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने यह व्यवस्था की है ताकि मतदाता अपनी पहचान स्थापित कर सकें और सुगमता से मतदान कर सकें।


Raipur South Assembly By-Election : मुख्य दस्तावेजों की सूची-
यदि मतदाता के पास वोटर आईडी नहीं है, तो वे निम्नलिखित 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर अपनी पहचान स्थापित कर सकते हैं:
आधार कार्ड
मनरेगा जॉब कार्ड
बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
श्रम मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जारी स्मार्ट कार्ड
ड्राइविंग लाइसेंस
पैन कार्ड
रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) द्वारा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) के तहत जारी स्मार्ट कार्ड
भारतीय पासपोर्ट
फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
केंद्र/राज्य सरकार, लोक उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र
भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (UDID) कार्ड


Raipur South Assembly By-Election : पहचान सुनिश्चित करने की प्रक्रिया-
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना कंगाले ने बताया कि सभी मतदाताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे मतदान स्थल पर पहुंचने से पहले अपनी पहचान को लेकर सतर्क रहें और उपरोक्त दस्तावेजों में से किसी एक को साथ लाएं। आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी मतदाता अपनी पहचान स्थापित कर सकें और किसी भी बाधा के बिना अपने मत का प्रयोग कर सकें।

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