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Raipur News : रायपुर में “वाटर फॉर ऑल” अभियान : हर होटल-रेस्टोरेंट में अनिवार्य हुआ मुफ्त पानी, प्रशासन ने शुरू की कड़ी मॉनिटरिंग

Dev Verma
Raipur News : रायपुर में “वाटर फॉर ऑल” अभियान : हर होटल-रेस्टोरेंट में अनिवार्य हुआ मुफ्त पानी, प्रशासन ने शुरू की कड़ी मॉनिटरिंग
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Raipur News : रायपुर। रायपुर जिला प्रशासन के निर्देशन में नगर पालिक निगम क्षेत्र के भीतर “वाटर फॉर ऑल” अभियान को लेकर कड़ाई बरतनी शुरू कर दी गई है। अब शहर के समस्त होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में आने वाले नागरिकों को बिना किसी शुल्क के शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, जिसकी नियमित मॉनिटरिंग के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं।

भीषण गर्मी के दस्तक देने से पहले जिला प्रशासन की यह पहल आम नागरिकों, विशेषकर राहगीरों और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत है। अक्सर देखा जाता है कि होटलों में केवल ‘पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर’ (बोतलबंद पानी) ही दिया जाता है, लेकिन इस अभियान के बाद अब हर व्यक्ति को मुफ्त और स्वच्छ पानी का संवैधानिक अधिकार सहजता से मिल सकेगा।

Raipur News : चस्पा करने होंगे “वाटर फॉर ऑल” के स्टीकर

प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि रायपुर नगर निगम क्षेत्र के प्रत्येक प्रतिष्ठान के सामने “वाटर फॉर ऑल” का स्टीकर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारी न केवल स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, बल्कि संचालकों से इस संबंध में शपथ पत्र भी प्राप्त किए जा रहे हैं।

Raipur News : नियमित निगरानी और सघन कार्यवाही

जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सघन दौरा कर रही हैं। निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष जोर दिया जा रहा है:

स्टीकर सत्यापन: क्या प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर ‘मुफ्त पानी’ की सूचना अंकित है?

पेयजल की गुणवत्ता: क्या उपलब्ध कराया जा रहा पानी शुद्ध और पीने योग्य है?

बिना शुल्क उपलब्धता: क्या ग्राहकों से पानी के एवज में कोई छिपा हुआ चार्ज तो नहीं लिया जा रहा?

अभियान का नाम: “वाटर फॉर ऑल” (Water For All)।

कार्यक्षेत्र: रायपुर नगर पालिक निगम के समस्त वार्ड।

अनिवार्यता: मुफ्त शुद्ध पेयजल और स्टीकर प्रदर्शन।

जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यह मॉनिटरिंग केवल दिखावा नहीं बल्कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यदि किसी भी प्रतिष्ठान में इस नियम का उल्लंघन पाया जाता है या ग्राहकों को मुफ्त पानी देने से मना किया जाता है, तो संबंधित संचालक के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।


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