Raipur Crime: रायपुर। छत्तीसगढ़ में आचार सहिंता लगा हुआ है। विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत कुछ आदतन अपराधियों के जिÞलाबदर प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत किए गए थे। प्रस्तुत प्रकरणों में से 2 आरोपियों के प्रकरणों की प्रक्रिया पूरी होने पर जिÞला दंडाधिकारी रायपुर द्वारा इनके जिÞलाबदर के लिए आदेश जारी कर दिये गये हैं। इन्हें रायपुर और रायपुर के सरहदी जिÞलों में रहने, आने-जाने की मनाही होगी।
Raipur Crime: विकास उर्फ भीम उर्फ रावण मधुकर पिता राम सेवा मधुकर उम्र 23 वर्ष निवासी इंद्रा नगर शुक्रवारी बाजार बिरगांव थाना उरला जिला रायपुर एवं मोहम्मद जुबेर पिता असफाक उम्र 20 वर्ष निवासी गाजी नगर बिरगांव थाना उरला जिला रायपुर के विरुद्ध जिला दंडाधिकारी रायपुर द्वारा रायपुर तथा सीमावर्ती जिला दुर्ग, धमतरी,महासमुंद, गरियाबंद, बलौदा बाजार के सीमाओं में बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के प्रवेश न करने आदेशित किया गया है।
Raipur Crime: विकास उर्फ भीम उर्फ रावण मधुकर पिता राम सेवा मधुकर उम्र 23 वर्ष निवासी इंद्रा नगर शुक्रवारी बाजार बिरगांव थाना उरला के विरुद्ध थाना उरला में वर्ष 2018 से 2023 के बीच लोगों को डराना धमकाना, गुण्डागर्दी, अवैध रूप से चाकू रखकर लहराते हुये लोगों को डराना धमकाना, नाबालिक को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाना, जुआ खेलना जैसे संगीन 6 अपराध थाना उरला रायपुर में पंजीबद्ध हुए हैं।
Raipur Crime: मोह जुबेर पिता असफाक उम्र 20 साल साकिन गाजीनगर थाना उरला जिला रायपुर द्वारा भी थाना उरला के साथ-साथ रायपुर जिला के थाना खमतराई अंतर्गत विगत कुछ वर्षो 2018 से 2023 तक अनावेदक अपराध में संलिप्त रहा है। इसके विरुद्ध गुण्डागर्दी करना, मारपीट करना, चाकूबाजी करना, गंदी-गंदी गाली देकर जान से मारने की धमकी देना, कैची से वार कर चोट पहुंचाया, लूटपाट जैसे संगीन अपराधों के कुल 11 अपराध थाना उरला एवं थाना खमतराई में पजीबद्ध रहे है।