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Raipur City News : गणेश उत्सव के लिए रायपुर में कड़े निर्देश, रात 10 बजे के बाद ध्वनि यंत्रों पर रोक, CCTV अनिवार्य

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी।

Raipur City News : गणेश उत्सव के लिए रायपुर में कड़े निर्देश, रात 10 बजे के बाद ध्वनि यंत्रों पर रोक, CCTV अनिवार्य
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Raipur City News : रायपुर। आगामी गणेश उत्सव के मद्देनजर रायपुर जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। एडिशनल कलेक्टर उमाशंकर बंदे और एडिशनल एसपी लखन पटले ने गणेश उत्सव समितियों के साथ बैठक कर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी।

बैठक में रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध, प्रत्येक पंडाल में सीसीटीवी कैमरे लगाने और स्वयंसेवकों की तैनाती जैसे नियम लागू किए गए हैं। प्रशासन ने झांकियों के लिए निर्धारित रूट तय किया है, जो शारदा चौक से शुरू होकर जयस्तंभ, मालवीय रोड, कोतवाली चौक, सदरबाजार, सत्तीबाजार, कंकालीपारा, पुरानी बस्ती थाना, लीली चौक, लाखेनगर, रायपुरा होते हुए महादेवघाट तक होगा।

शास्त्री चौक से जयस्तंभ चौक तक झांकियों पर प्रतिबंध रहेगा। सभी प्रतिमाओं का विसर्जन केवल महादेवघाट कुंड में होगा। समितियों को निर्देश दिए गए हैं कि झांकियों की ऊंचाई बिजली तारों से सुरक्षित दूरी पर हो, जनरेटर और वायरिंग सुरक्षित हो, और स्वयंसेवकों की सूची संबंधित थाना प्रभारी को सौंपी जाए। विसर्जन के दौरान बच्चों और बुजुर्गों को साथ न लाने की अपील की गई है ताकि किसी दुर्घटना से बचा जा सके।

एडिशनल एसपी पटले ने बताया कि रात में पंडालों की विशेष निगरानी के लिए समितियों को स्वयंसेवक तैनात करने होंगे। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाली समितियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।


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