Create your Account
Raipur City News : रेरा ने कॉलोनी और फ्लैट मेंटेनेंस चार्ज से जुड़े नियमों का स्पष्टीकरण जारी किया
- Rohit banchhor
- 07 Mar, 2025
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक आवंटित व्यक्ति (आबंटिती) के लिए निर्धारित मेंटनेंस चार्ज का भुगतान करना अनिवार्य है।
Raipur City News : रायपुर। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने कॉलोनी और फ्लैट्स के हस्तांतरण और मेंटनेंस चार्ज से जुड़े नियमों का स्पष्टीकरण जारी किया है। इसके तहत किसी भी कॉलोनी या फ्लैट के निर्माण के बाद उसे एक पंजीकृत सोसाइटी को हस्तांतरित किया जाता है, जो उसके रखरखाव और सुविधाओं के लिए जिम्मेदार होती है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक आवंटित व्यक्ति (आबंटिती) के लिए निर्धारित मेंटनेंस चार्ज का भुगतान करना अनिवार्य है।
Raipur City News : यदि कोई आवंटित व्यक्ति इसका भुगतान नहीं करता, तो संबंधित सोसाइटी इस मामले को रेरा के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। ऐसे मामलों में बकाया राशि पर ब्याज सहित भुगतान करना होगा। इसके अलावा, यदि कोई आवंटित व्यक्ति अपने एलॉटमेंट डीड में निर्धारित मेंटनेंस चार्ज या अन्य शर्तों का उल्लंघन करता है, तो इससे जुड़े विवादों की सुनवाई का अधिकार रेरा को होगा। हालांकि, मेंटनेंस चार्ज की दरों में बदलाव से संबंधित मामलों की सुनवाई सहकारिता अधिनियम के तहत की जाएगी।
Related Posts
More News:
- 1. Chhattisgarh Registry Cheap: छत्तीसगढ़ में आज से रजिस्ट्री सस्ती, टोल महंगा, प्लास्टिक बोतल में बिकेगी शराब, जानें क्या क्या हुए बदलाव
- 2. Raipur Big Breaking : छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 30 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर, आदेश जारी
- 3. Mahakaal Darshan: हनुमान जन्मोत्सव पर करें बाबा महाकाल के दिव्य श्रृंगार दर्शन, देखें Live
- 4. CG News : महुआ बीनने गया था ग्रामीण, दंतैल हाथी ने कुचलकर ली जान, इलाके में दहशत
Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Popular post
Live News
Latest post
You may also like
Subscribe Here
Enter your email address to subscribe to this website and receive notifications of new posts by email.

