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Raipur City News: छत्तीसगढ़ में हाईराइज नियम में बदलाव की अधिसूचना जारी, छत्तीसगढ़ सरकार ने पहली बार लागू किया ऐसा नियम, सस्ते में मिलेंगे फ्लैट और मकान

Raipur City News: छत्तीसगढ़ राज्य बनने के 24 साल बाद पहली बार सरकार ने बड़े आवासीय और कमर्शियल कांप्लेक्स बनाने के लिए

Raipur City News: छत्तीसगढ़ राज्य बनने के 24 साल बाद पहली बार सरकार ने बड़े आवासीय और कमर्शियल कांप्लेक्स बनाने के लिए

रायपुर। Raipur City News: छत्तीसगढ़ राज्य बनने के 24 साल बाद पहली बार सरकार ने बड़े आवासीय और कमर्शियल कांप्लेक्स बनाने के लिए ग्राउंड कवरेज एरिया 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40% कर दिया है। अब तक बिल्डरों को अपने प्रोजेक्ट के कुल एरिया की 70% जमीन अलग-अलग काम के लिए छोड़नी पड़ती थी। अब सिर्फ 60% छोड़नी पड़ेगी।


Raipur City News: नए नियम से 40 फीसदी प्लॉट एरिया में मकान या फ्लैट बनाए जा सकेंगे। इसके साथ ही हाईराइज बिल्डिंग बनाने के नियमों में भी बदलाव किया गया है। नियमों में संशोधन कर इसकी अधिसूचना राजपत्र में भी प्रकाशित कर दी गई है।


Raipur City News: पहली बार लागू होने जा रहा ऐसा नियम


इसके तहत किसी भी प्रोजेक्ट में 12.5 मीटर तक चौड़ी सड़क होने पर बिल्डरों को 8 मंजिल तक कमर्शियल बिल्डिंग बनाने की अनुमति दी जाएगी। अभी तक पांच-छह मंजिल की मंजूरी मिल पाती थी। इन दोनों बदलाव का सबसे बड़ा फायदा आम लोगों को होगा। बिल्डर को फ्लैट या मकान बनाने के लिए जमीन ज्यादा मिलेगी। इसका असर लागत पर पड़ेगा।


Raipur City News: लागत कम होने से फ्लैट और मकान की कीमत कम होगी। लोगों को कम कीमत में बड़े मकान मिलेंगे। मिडिल क्लास फैमिली को अफोर्डेबल हाउस उपलब्ध कराने के लिए इसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। नियमों में संशोधन कर इसकी अधिसूचना राजपत्र में भी प्रकाशित कर दी गई है।

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