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Rahul Gandhi: राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, टिप्पणी मामले में चुनौती याचिका रद्द

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Rahul Gandhi: राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, टिप्पणी मामले में चुनौती याचिका रद्द
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Rahul Gandhi: लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रायबरेली के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने वाराणसी की विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया। अब वाराणसी की विशेष अदालत इस मामले में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत ने दिया।

Rahul Gandhi: मामला सितंबर 2024 का है, जब राहुल गांधी ने अमेरिका में एक कार्यक्रम में कथित तौर पर कहा था कि भारत में सिखों के लिए माहौल ठीक नहीं है और क्या सिख पगड़ी पहन सकते हैं, कड़ा रख सकते हैं या गुरुद्वारे जा सकते हैं? इस बयान को भड़काऊ और समाज में विभाजनकारी बताते हुए विरोध हुआ। वाराणसी के नागेश्वर मिश्रा ने सारनाथ थाने में एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। इसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया।

Rahul Gandhi: न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 28 नवंबर 2024 को क्षेत्राधिकार के अभाव में वाद खारिज कर दिया था। मिश्रा की निगरानी याचिका को विशेष अदालत ने 21 जुलाई 2025 को स्वीकार किया। राहुल गांधी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसे खारिज कर दिया गया।


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