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रैगिंग नियमों का किया जा रहा उल्लंघन, यूजीसी ने 18 मेडिकल कॉलेजों को भेजा कारण बताओं नोटिस...
New Delhi News : नई दिल्ली। 18 मेडिकल कॉलेजों को यूजीसी ने नोटिस भेजकर उनसे सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है। इन कॉलेजों से आयोग ने पूछा है कि आखिर किन कारणों से रैगिंग से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया गया और वे स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने रैगिंग विरोधी नियमों के उल्लंघन के लिए इन कॉलेजों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनमें से दो कॉलेज दिल्ली के भी हैं। यूजीसी ने एंटी-रैगिंग रेगुलेशन का हवाला देते हुए ये नोटिस भेजे हैं।
New Delhi News : एंटी-रैगिंग रेगुलेशन, 2009 के अनुसार, प्रत्येक छात्र और उनके माता-पिता/अभिभावकों को प्रवेश के समय और हर शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में रैगिंग विरोधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। रिपोर्ट के मुताबिक, यूजीसी द्वारा नोटिस जारी किए गए कॉलेजों में दिल्ली, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी के दो-दो कॉलेज शामिल हैं, जबकि आंध्र प्रदेश और बिहार के तीन-तीन, और मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के एक-एक कॉलेज को भी नोटिस प्राप्त हुआ है। अब इन कॉलेजों को नोटिस की तिथि से सात दिनों के भीतर एक लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा, जिसमें चूक के कारण और सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदमों का विवरण देना होगा।
New Delhi News : यूजीसी सचिव मनीष जोशी ने कहा कि जांच में यह पाया गया कि इन कॉलेजों ने रैगिंग रोकने के लिए एंटी-रैगिंग रेगुलेशन, 2009 में निर्धारित आवश्यकताओं का पालन नहीं किया। विशेष रूप से, संस्थानों ने छात्रों से रैगिंग विरोधी शपथ पत्र नहीं लिया, जो शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग की घटनाओं को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। इन शपथ पत्रों को प्राप्त करने में विफलता न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि छात्रों की सुरक्षा को भी खतरे में डालती है।
New Delhi News : इन कॉलेजों में दिल्ली के वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल, और हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, पश्चिम बंगाल में इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च और तेलंगाना में उस्मानिया मेडिकल कॉलेज का नाम शामिल है।
New Delhi News : असम में लखीमपुर मेडिकल कॉलेज और नागांव मेडिकल कॉलेज, बिहार में सरकारी मेडिकल कॉलेज (बेतिया), कटिहार मेडिकल कॉलेज (कटिहार) और मधुबनी मेडिकल कॉलेज, और आंध्र प्रदेश में आंध्र मेडिकल कॉलेज (विशाखापट्टनम), गुंटूर मेडिकल कॉलेज और कुरनूल मेडिकल कॉलेज को भी नोटिस मिला है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, पांडिचेरी में JIPMER और महात्मा गांधी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और तमिलनाडु में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज को भी नोटिस जारी किया गया है।
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