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Protest against hit-and-run laws: क्या है हिट-एंड-रन कानून, ट्रक ड्राइवर क्यों कर रहे विरोध, देखें

Protest against hit-and-run laws:

देश के कई राज्यों में भारतीय ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल कल यानी एक जनवरी से शुरू हो गई है. ट्रक ड्राइवर नए हिट-एंड-रन कानून के विरोध में ये हड़ताल कर रहे हैं.

Protest against hit-and-run laws: बता दें कि, ट्रक ड्राइवरों और ट्रक एसोसिएशन ने नए हिट-एंड-रन कानून के खिलाफ तीन दिवसीय विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है. ड्राइवरों ने इस नए हिट-एंड-रन कानून को काफी कठोर बताया है. ड्राइवरों का दावा है कि इसमें बड़े वाहनों पर आसानी से दोष साबित किया जा सकता है.

 

 

Protest against hit-and-run laws: नया हिट-एंड-रन कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 है, जो ‘लापरवाही से मौत का कारण’ के लिए दंडात्मक कार्रवाई स्थापित करती है. ट्रक चालक भारतीय न्याय संहिता के उस प्रावधान का विरोध कर रहे हैं, जिस में लापरवाही से गाड़ी चलाने पर गंभीर सड़क दुर्घटना होने और पुलिस या प्रशासन के किसी अधिकारी को सूचित किए बिना मौके से भागने वाले चालकों को 10 साल तक की सजा या सात लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है. जिससे वाहन चालकों में भारी नाराजगी है.

Protest against hit-and-run laws: हिट-एंड-रन कानून भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304 ए के तहत वर्णित है. मौजूदा कानून में आईपीसी की धारा 304 (ए) “जो कोई भी जल्दबाजी या लापरवाही से किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, उसे दो साल तक की कैद या जुर्माना दोनों की सजा सुनाई जा सकती है. बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जो चालक दुर्घटना के बाद पुलिस को सूचना देंगे और घायलों को अस्पताल पहुंचाएंगे उनके प्रति नरमी बरती जाएगी. ड्राइवरों की मांग है कि जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती तब तक वे बस और ट्रक नहीं चलाएंगे.