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Pooja Khedkar: पूर्व IAS प्रशिक्षु पूजा खेडकर को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 अगस्त तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक, पढ़िए क्या था मामला
Pooja Khedkar: पूर्व IAS प्रशिक्षु पूजा खेडकर को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 अगस्त तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक, पढ़िए क्या था मामला

Pooja Khedkar: नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेडकर को धोखाधड़ी और गलत तरीके से ओबीसी और दिव्यांगता कोटा का लाभ लेने के मामले में राहत दी है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को 21 अगस्त तक पूजा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। इससे पहले, ट्रायल कोर्ट ने पूजा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने भी 31 जुलाई को पूजा की उम्मीदवारी को रद्द करते हुए उनके भविष्य में परीक्षाओं में बैठने पर रोक लगा दी है।
Pooja Khedkar: पूजा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने UPSC सिविल सेवा परीक्षा-2022 के लिए आरक्षण का लाभ उठाने के लिए गलत जानकारी प्रस्तुत की थी। 1 अगस्त को ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उन पर गंभीर आरोप हैं, जिनकी गहन जांच आवश्यक है।
Pooja Khedkar: खेडकर ने ट्रायल कोर्ट में कहा था कि उन्हें गिरफ्तारी का खतरा है और सुरक्षा की मांग की थी। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की पूरी साजिश का पर्दाफाश करने और इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका का पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। साथ ही, अदालत ने दिल्ली पुलिस को मामले की निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए थे।
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