PM Netanyahu Arrest Warrant : इजराइल के PM नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट का बड़ा कदम, गिरफ्तारी वारंट जारी
PM Netanyahu Arrest Warrant : नई दिल्ली। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICC) ने बड़ा फैसला लेते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। युद्ध और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में गुरुवार को यह आदेश जारी किया गया। इस वारंट के साथ नेतन्याहू की विदेश यात्रा पर खतरा बढ़ गया है।
PM Netanyahu Arrest Warrant : ICC के मुख्य अभियोजक करीम खान ने मई में नेतन्याहू और इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ वारंट का अनुरोध किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि गाजा पट्टी में मानवता के खिलाफ अपराध करते हुए जानबूझकर भुखमरी, जीवनरक्षक वस्तुओं की कमी, और चिकित्सा आपूर्ति की बाधा उत्पन्न की गई। इन कार्रवाइयों को युद्ध अपराध के तहत दर्ज किया गया है।
PM Netanyahu Arrest Warrant : हमास नेता मोहम्मद दीफ के खिलाफ भी वारंट
नेतन्याहू और गैलेंट के साथ ही हमास नेता मोहम्मद दीफ के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। कोर्ट ने कहा कि दीफ पर मानवता के खिलाफ अपराध, हत्या, बलात्कार, यातना और बंधक बनाने जैसे गंभीर आरोप हैं। दीफ को 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले का जिम्मेदार माना गया है, जिसमें 1,200 से अधिक इजराइलियों की मौत हो गई थी। हालांकि, रिपोर्ट्स के अनुसार, इजराइल ने दीफ को मार गिराया है।
PM Netanyahu Arrest Warrant : कोर्ट का फैसला और आरोप
इंटरनेशनल कोर्ट के तीन न्यायाधीशों के पैनल ने कहा कि नेतन्याहू और गैलेंट ने गाजा पट्टी में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोककर नागरिकों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया। इसमें भोजन, पानी, चिकित्सा आपूर्ति, ईंधन और बिजली शामिल हैं।
जजों ने लिखा, "यह मानने के लिए पर्याप्त आधार हैं कि इन कार्यों से गाजा में मानवता के खिलाफ अपराध हुआ है।"

