Top
Begin typing your search above and press enter to search.

यात्रीगण कृपया ध्यान दें... बिना कारण ट्रेन रोकी तो देना पड़ेगा 40 हजार रुपए का जुर्माना, सख्त नियम हुए लागू

यात्रीगण कृपया ध्यान दें... बिना कारण ट्रेन रोकी तो देना पड़ेगा 40 हजार रुपए का जुर्माना, सख्त नियम हुए लागू
X

भोपाल। रेल यात्रा के दौरान अगर आपने बिना कोई ठोस कारण से अलार्म चेन पुलिंग की तो आपकों भारी भरकम जुर्माना भरना होगा। बिना उचित कारण अलार्म चेन पुलिंग करने वालों के खिलाफ 6 दिसंबर से भोपाल रेल मंडल द्वारा सख्त अभियान शुरू किया जा रहा है। रेल प्रबंधक देवाशीष त्रिपाठी ने बताया कि अवैध अलार्म चेन पुलिंग पर जुर्माना लगाने के साथ ट्रेन रोकने का खर्चा भी लगाया जाएगा। अब यदि किसी यात्री ने बिना उचित कारण के अलार्म चेन खींचा, तो उसे 500 रुपए का जुर्माना ही नहीं बल्कि ट्रेन की रोकने (डिटेंशन) का खर्च भी चुकाना होगा।

रेलवे ने यह लागत आठ हजार प्रति मिनट निर्धारित की है। सख्त अभियान के तहत अगर किसी ने बिना करण अलार्म चेन पुलिंग की और यदि ट्रेन 5 मिनट के लिए रुकी, तो जुर्माना 40 हजार 500, 10 मिनट के लिए रुकी तो 80 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यह लागत और भी बढ़ सकती है, क्योंकि चेन पुलिंग से प्रभावित अन्य गाड़ियों का भी डिटेंशन चार्ज वसूला जाएगा, जो एक लाख तक पहुंच सकता है।


सिर्फ दो कारणों पर मान्य होगी अलार्म चेन पुलिंग केवल दो विशेष परिस्थितियों में अलार्म चेन पुलिंग मान्य मानी जाएगी। पहली यात्री की जान को खतरा हो, जैसे गिरने की स्थिति में दुर्घटना टालने के लिए और दूसरा 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों या 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति का छूट जाना या यदि वे चढ़ नहीं पाए और ट्रेन चल पड़ी। इनके अलावा हर अन्य कारण को अवैध माना जाएगा।

अन्य नियम और चेतावनी

यदि चेन पुलिंग के दौरान कोई यात्री ट्रेन से उतरकर भागने का प्रयास करता है, तो उसे भी दोषी मानकर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

स्टेशन पर लगातार यात्रियों को जागरूक करने के लिए घोषणा, पोस्टर, और जागरुकता अभियान चलाए जा रहे हैं।


Next Story
All Rights Reserved. Copyright @2019
Powered By Hocalwire