Breaking News
Ajit Pawar: बारामती कोर्ट से अजित पवार को बड़ी राहत, 2014 लोकसभा चुनाव मामले में जारी प्रक्रिया रद्द
चुनाव आयोग का बड़ा फैसला: छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ी SIR की समयसीमा, नया शेड्यूल जारी
Plane Crash: सागर की ढाना हवाई पट्टी पर ट्रेनी विमान क्रैश, घायल जवान को एयरलिफ्ट करते समय हुआ हादसा
Create your Account
आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए बचे हैं बस इतने दिन, इस डेडलाइन चूके तो लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना
- Pradeep Sharma
- 07 Dec, 2024
income tax return: जिन टैक्सपेयर्स ने अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की 31 जुलाई की अंतिम तिथि को
नई दिल्ली।income tax return: जिन टैक्सपेयर्स ने अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की 31 जुलाई की अंतिम तिथि को चूक गए हैं, उनके पास आकलन वर्ष 2024-25 के लिए ITR दाखिल करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय है, जिस पर 5,000 रुपए का विलंब शुल्क देना होगा। इनकम टैक्स की धारा 139(1) के तहत तय तारीख के बाद भरे गए रिटर्न को विलंबित रिटर्न कहा जाता है।
income tax return: हालांकि, विलंबित रिटर्न पर धारा 234F के तहत देरी से दाखिल करने पर शुल्क लगता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 (एवाई 2024-25) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 थी। यह उन करदाताओं के लिए था, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट नहीं कराना पड़ता है। आइए जानते हैं कि लेट रिटर्न भरने पर किसको कितना जुर्माना देना पड़ता है।
income tax return: 31 दिसंबर तक जरूर फाइल कर दें रिटर्न
आयकर विभाग के अनुसार, धारा 234F के अनुसार, धारा 139(1) के तहत नियत तिथि के बाद रिटर्न दाखिल करने पर 5,000 रुपए की देरी से फाइलिंग फीस चुकाना होता है। हालांकि, अगर व्यक्ति की कुल आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है, तो भुगतान की जाने वाली देरी से फाइलिंग फीस की राशि 1,000 रुपए होगी। अगर टैक्सपेयर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR दाखिल करने की 31 दिसंबर की समयसीमा चूक जाते हैं, तो जुर्माना राशि बढ़कर 10,000 रुपए हो जाएगी, बशर्ते वार्षिक आय 5 लाख रुपए से अधिक हो।
income tax return: इस तरह भरें अपना रिटर्न
1.अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो विलंबित ITR दाखिल करने के लिए सबसे पहले आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
2.आयकर विभाग ई-फाइलिंग पोर्टल पर पैन का इस्तेमाल कर लॉगिन करें।
3.इसके बाद अपनी आय के स्रोतों के अनुसार उपयुक्त आईटीआर फॉर्म चुनें।
4.फिर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आकलन वर्ष 2024-25 चुनें।
5.विवरण भरें: अपनी आय, टैक्स छूट और कर देयता का विवरण भरें।
6.ब्याज और जुर्माना सहित किसी भी बकाया कर का भुगतान करें।
7.रिटर्न जमा करें: आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग या भौतिक सत्यापन के माध्यम से रिटर्न सत्यापित करें।
Related Posts
More News:
- 1. Shivraj Patil: शिवराज पाटिल का लातूर में राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन, दिग्गज नेताओं ने दी अंतिम विदाई
- 2. Virat Kohli : पहले ODI की जीत के जश्न में शामिल नहीं हुए विराट कोहली, गौतम गंभीर और केएल राहुल को किया इग्नोर
- 3. Stock Market: शेयर बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स 300 अंक ऊपर, निफ्टी 26,000 के करीब
- 4. Share Market: आरबीआई के रेपो दर कटौती से शेयर बाजार में हरियाली, सेंसेक्स 447 अंक चढ़ा, निफ्टी भी बढ़त के साथ बंद
Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Popular post
Live News
Latest post
You may also like
Subscribe Here
Enter your email address to subscribe to this website and receive notifications of new posts by email.

