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Nirmala Sitharaman: निर्मला सीतारमण को राउज एवेन्यू कोर्ट से नोटिस, आप नेता पर टिप्पणी का मामला
Nirmala Sitharaman: नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि के एक मामले में नोटिस जारी किया है। यह नोटिस आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा की शिकायत पर जारी हुआ है।
लिपिका मित्रा ने दावा किया है कि 17 मई 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारमण ने उनके वैवाहिक जीवन के बारे में अपमानजनक और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियां कीं। इन टिप्पणियों का मकसद कथित तौर पर सोमनाथ भारती के राजनीतिक करियर को नुकसान पहुंचाना था। शिकायत में कहा गया है कि सीतारमण ने जानबूझकर उनके पुराने वैवाहिक विवाद का जिक्र किया, लेकिन यह छिपाया कि लिपिका और सोमनाथ अब एक साथ रह रहे हैं और उनका दांपत्य जीवन सामान्य है।
एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने BNSS की धारा 223 के तहत मामले का संज्ञान लिया और कहा कि आरोपी को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है। कोर्ट ने निर्मला सीतारमण को नोटिस जारी कर 12 जून 2025 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि सीतारमण की टिप्पणियां राजनीतिक लाभ के लिए की गई थीं, ताकि लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार को फायदा पहुंचाया जा सके, जब सोमनाथ भारती चुनाव लड़ रहे थे।
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