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New PF Withdrawal Rules: बड़ी राहत PF से 90% राशि निकालकर अब घर खरीदने का सपना होगा पूरा – जानिए नया नियम

EPFO PF से 90% निकासी का नियम लागू, घर खरीदने का सपना अब होगा सच

EPFO ने नया PF नियम लागू किया है जिससे अब नौकरीपेशा लोग अपना घर खरीदने के लिए 90% तक PF राशि निकाल सकते हैं। यह नियम उनके लिए वरदान साबित हो सकता है जो लंबे समय से घर खरीदने का सपना देख रहे थे। इस लेख में जानिए आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और जरूरी डॉक्युमेंट्स।

New PF Withdrawal Rules: नई दिल्ली: नौकरी पेशे लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि विड्रॉल के नियमों में बदलाव किया है, जिससे घर खरीदने की चाह रखने वाले मासिक वेतन पाने वाले व्यक्तियों के लिए पीएफ का पैसा निकालना सरल हो गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम के 1952 के नए पैरा 68-PD के अनुसार, अब ईपीएफओ सदस्य अपनी घर की आवश्यकताओं के लिए ईपीएफ फंड का 90 प्रतिशत पैसा निकाल पाएंगे। इस राशि का इस्तेमाल नए घर को खरीदने, घर को बनाने या ईएमआई के भुगतान के लिए किया जा सकता है।


EPF नियमों में बड़े बदलाव: निकासी और क्लेम प्रक्रिया हुई आसान

निकासी की अवधि में बदलाव

अब खाताधारक खाता खोलने की तारीख से 3 साल बाद EPF से निकासी कर सकते हैं। पहले यह अवधि 5 साल थी। साथ ही, घर खरीदने के लिए पहले केवल 36 महीने तक का PF निकाला जा सकता था, लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 90% कर दी गई है।


तत्काल निकासी की सुविधा

जून 2025 से EPFO सदस्य आपातकालीन जरूरतों के लिए UPI और ATM के माध्यम से 1 लाख रुपये तक तुरंत निकाल सकेंगे।


ऑटो सेटलमेंट की सीमा बढ़ी

PF की ऑटो सेटलमेंट सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।


क्लेम प्रक्रिया हुई सरल

क्लेम प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए वेरिफिकेशन मानदंडों को 27 से घटाकर 18 कर दिया गया है। अब 95% मामलों में क्लेम का निपटारा 3-4 दिनों में हो रहा है।


शिक्षा, चिकित्सा और विवाह के लिए आसान निकासी

शिक्षा, चिकित्सा और विवाह जैसे जरूरी खर्चों के लिए PF निकासी की प्रक्रिया को और सरल किया गया है।

EPFO Official Website
Ministry of Labour & Employment

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