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New Delhi: एक्स-रे के दौरान महिला के प्राइवेट पार्ट का शोषण: फिर सरकारी अस्पताल के पूर्व कर्मचारी को मिली ये सजा, पढ़िए खबर

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New Delhi: एक्स-रे के दौरान महिला के प्राइवेट पार्ट का शोषण: फिर सरकारी अस्पताल के पूर्व कर्मचारी को मिली ये सजा, पढ़िए खबर


New Delhi: नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने अक्टूबर 2021 में एक दिव्यांग महिला के साथ बलात्कार के मामले में दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के 53 वर्षीय पूर्व कर्मचारी को पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आंचल ने आरोपी के लिए सजा पर बहस सुनी, जिसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 सी के तहत दोषी ठहराया गया था।

New Delhi: एक्स-रे के दौरान हुई शर्मनाक घटना

New Delhi: अभियोजन पक्ष ने कहा कि महिला दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए अस्पताल गई थी। आरोपी ने उसका एक्स-रे लेते समय उसकी गुप्तांग में अपनी उंगली डाल दी, जिससे उसे चोटें आईं। अदालत ने अपने छह सितंबर के फैसले में कहा, "यह स्थापित कानून है कि सजा देने के लिए कोई निश्चित फार्मूला नहीं है, लेकिन सजा का उद्देश्य यह होना चाहिए कि अपराधी को सजा मिले और समाज को यह संतुष्टि मिले कि न्याय हुआ है।"

New Delhi: निजता का उल्लंघन करते हुए अपराध

New Delhi: कोर्ट ने कहा कि दोषी मानसिक तनाव या किसी मजबूरी में नहीं था, बल्कि उसने पीड़ित की निजता का उल्लंघन करते हुए अपराध किया, जो शारीरिक रूप से विकलांग थी। अदालत ने टिप्पणी की, "आज की तारीख में, दोषी की उम्र 53 वर्ष है। वह पहले ही अस्पताल से अपनी नौकरी खो चुका है।"

New Delhi: आरोपी एक साल हिरासत में रहा

New Delhi: कोर्ट ने बताया कि आरोपी ने मुकदमे के दौरान एक साल से अधिक समय हिरासत में बिताया और उसके खिलाफ कभी भी कोई प्रतिकूल मामला दर्ज नहीं किया गया। जमानत पर रिहा होने के बाद से वह नियमित रूप से अदालत में पेश होता रहा। अंततः, अदालत ने दोषी को पांच साल की कठोर कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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