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SC: हवाई किराए पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: नए नियम 7 दिन में जारी करने के निर्देश, उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी

एयरलाइंस की मनमानी का मुद्दा उठा

SC: हवाई किराए पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: नए नियम 7 दिन में जारी करने के निर्देश, उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी
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SC: नई दिल्ली। हवाई किराए और यात्रियों से लिए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क में पारदर्शिता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नए नियम जल्द लागू करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने बताया कि भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 के तहत नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। सरकार ने इसके लिए तीन सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने इसे जल्द पूरा करने को कहा।

कोर्ट ने कहा- नियमों का पालन जरूरी

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने केंद्र से कहा कि नियमों को जल्द प्रकाशित किया जाए। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि नियमों का पालन नहीं करने वाली एयरलाइंस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। केंद्र ने अदालत के सामने नए नियमों का मसौदा सीलबंद लिफाफे में पेश किया।

एयरलाइंस की मनमानी का मुद्दा उठा

यह मामला सामाजिक कार्यकर्ता एस. लक्ष्मीनारायणन की जनहित याचिका से जुड़ा है। याचिका में हवाई किराए और अतिरिक्त शुल्क पर निगरानी के लिए मजबूत एवं स्वतंत्र नियामक बनाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया कि त्योहारों और आपात स्थितियों में किराए तेजी से बढ़ जाते हैं।

यात्रियों के हितों पर जोर

सुनवाई के दौरान मुफ्त सामान की सीमा में बदलाव और अतिरिक्त शुल्क जैसे मुद्दे भी उठाए गए। कोर्ट ने मसौदे में यात्रियों की शिकायतों के समाधान के लिए प्रस्तावित तंत्र पर विचार किया। हालांकि, नियामक की शक्तियों और स्वतंत्रता को लेकर अदालत ने कुछ सवाल भी उठाए। मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी।


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