Pan Masala Banned: गुटखा-पान मसाला पर लगा बैन: तत्काल प्रभाव से लागू हुआ फैसला, बेचने वालों पर कार्रवाई होगी
खाद्य सुरक्षा विभाग ने कारोबारियों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं...

Pan Masala Banned in Karnataka: नई दिल्ली: कर्नाटक सरकार ने जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा, पान मसाला समेत अन्य उत्पादों पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त कार्यालय की ओर से 10 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना के बाद यह रोक तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है।
निर्माण से लेकर बिक्री तक रोक
प्रतिबंध के तहत तंबाकू और निकोटीन वाले गुटखा-पान मसाला के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर रोक रहेगी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कारोबारियों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
अलग-अलग पाउच में बेचने पर भी रोक
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अगर गुटखा, तंबाकू या निकोटीन को अलग-अलग पाउच या सैशे में इस तरह बेचा जाता है कि उन्हें आसानी से मिलाकर खाया जा सके, तो ऐसे उत्पादों पर भी प्रतिबंध लागू होगा। पैकेज्ड या बिना पैकेजिंग के किसी भी नाम या ब्रांड से बेचे जाने वाले ऐसे उत्पादों पर रोक रहेगी।
विशेष अभियान चला रहा विभाग
खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने प्रतिबंधित उत्पादों के खिलाफ राज्यभर में निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान शुरू किया है। अधिकारियों की टीमें निर्माण, स्टोरेज, परिवहन और बिक्री की जांच कर रही हैं।
जनता से सहयोग की अपील
विभाग ने लोगों से अपील की है कि अगर कहीं प्रतिबंधित तंबाकू या निकोटीन उत्पादों का निर्माण, बिक्री या वितरण होता दिखे तो संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दें। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य तंबाकू सेवन से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना और स्वस्थ, नशामुक्त कर्नाटक की दिशा में काम करना है।


