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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद होने का मामला कोर्ट पहुंचा, सीजेआई बोले- जरूरत पड़ी तो करूंगा हस्तक्षेप

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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद होने का मामला कोर्ट पहुंचा, सीजेआई बोले- जरूरत पड़ी तो करूंगा हस्तक्षेप
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Supreme Court: नई दिल्ली: छात्रों के प्रदर्शन के कारण बंद किए गए सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन का मुद्दा गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में उठा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष विकास सिंह ने मांग की कि जिन वकीलों, पक्षकारों और अदालत के कर्मचारियों के पास सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश का वैध पास है, उन्हें सुरक्षा जांच के बाद स्टेशन से आने-जाने की अनुमति दी जाए।

विकास सिंह ने कहा कि मेट्रो स्टेशन पर एक ही निकास द्वार है, जहां सभी की अच्छी तरह जांच की जा सकती है। उन्होंने सुझाव दिया कि केवल वैध पास और प्रॉक्सिमिटी कार्ड रखने वालों को बाहर निकलने दिया जाए, जबकि बाकी यात्रियों को दूसरी ट्रेन से आगे भेजा जा सकता है।

इस पर मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रशासन को इस मामले पर मेट्रो अधिकारियों से बात करने के लिए कहा जा चुका है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला, तो वह स्वयं हस्तक्षेप करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि वकीलों की अनुपस्थिति के कारण किसी भी मामले में उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने सुरक्षा कारणों और 'चलो संसद' प्रदर्शन को देखते हुए सुबह 7:30 बजे से सुप्रीम कोर्ट समेत 16 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास अस्थायी रूप से बंद कर दिए हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी।


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