Ladakh High Court: लद्दाख में हाईकोर्ट की बेंच का रास्ता साफ, राष्ट्रपति मुर्मू ने नए नियम को दी मंजूरी
मुकदमों की सुनवाई के लिए जम्मू या श्रीनगर जाने की परेशानी कम होगी।

Ladakh High Court: लेह। लद्दाख के लोगों के लिए न्याय पाना अब आसान होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की बेंच लद्दाख में बैठाने से जुड़े नए नियम को मंजूरी दे दी है। इससे लोगों को मुकदमों की सुनवाई के लिए जम्मू या श्रीनगर जाने की परेशानी कम होगी।
अनुच्छेद 240 के तहत नियम
27 अगस्त को जारी यह नियम संविधान के अनुच्छेद 240 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 58(2) के तहत बनाया गया है। इससे लद्दाख में हाईकोर्ट बेंच के लिए कानूनी आधार तैयार हुआ है।
मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे जगह
नियम के मुताबिक हाईकोर्ट के जज और डिवीजन बेंच लद्दाख में किसी भी स्थान पर बैठ सकते हैं। जगह का फैसला मुख्य न्यायाधीश, लद्दाख के उपराज्यपाल की मंजूरी से करेंगे। हाईकोर्ट की मौजूदा मुख्य सीट में कोई बदलाव नहीं होगा।
जम्मू-श्रीनगर में भी हो सकती है सुनवाई
मुख्य न्यायाधीश जरूरत के अनुसार लद्दाख से जुड़े किसी मामले या मामलों की श्रेणी की सुनवाई जम्मू या श्रीनगर में कराने का निर्देश दे सकते हैं।
जल्द तय होगी लागू होने की तारीख
नियम उस तारीख से लागू होगा, जिसे लद्दाख के प्रशासक आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी कर तय करेंगे। इससे दूरदराज के पहाड़ी इलाकों के लोगों को न्यायिक सेवाएं स्थानीय स्तर पर मिलने की उम्मीद है।


