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जंतर-मंतर मारपीट मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को अंतरिम जमानत, पटियाला हाउस कोर्ट ने 3 हफ्ते की दी राहत

विरोध प्रदर्शन के दौरान हुआ था हंगामा

जंतर-मंतर मारपीट मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को अंतरिम जमानत, पटियाला हाउस कोर्ट ने 3 हफ्ते की दी राहत
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नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई मारपीट के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है। भारद्वाज को निशु आजाद के पिता पर कथित तौर पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

प्रदर्शन के दौरान बिगड़े हालात

जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान अचानक हालात बिगड़ गए थे। मौके पर हंगामा शुरू होने के बाद निशु आजाद के पिता के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। घटना के बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू की।

पुलिस ने आरोपी को किया था गिरफ्तार

पुलिस ने स्वतंत्र भारद्वाज को मामले में आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया था। उन पर निशु आजाद के पिता के साथ कथित मारपीट करने का आरोप है। पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों और घटनाक्रम की जांच कर रही है।

अदालत ने दी अंतरिम राहत

मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत के सामने अपनी दलीलें रखीं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने भारद्वाज को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली। यह राहत फिलहाल सीमित अवधि के लिए है।

जांच अभी जारी

पुलिस इस मामले की आगे जांच कर रही है। अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद अदालत मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही और जरूरी निर्देश तय करेगी।


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