नगरीय निकाय चुनाव 2025: मतदान के लिए मान्य 18 दस्तावेज, ऐसे चेक करें वोटर लिस्ट में अपना नाम

रायपुर। छत्तीसगढ़ में होने वाले 2025 के नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम चुनाव के लिए मतदान केंद्र पर मतदाता की पहचान के लिए कुल 18 प्रकार के दस्तावेज मान्य किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने इस संबंध में जानकारी दी कि इन दस्तावेजों के आधार पर मतदाता अपनी पहचान स्थापित कर मतदान कर सकेंगे।
मान्य दस्तावेजों में शामिल हैं:
1. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र
2. बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक
3. पासपोर्ट
4. आयकर पहचान-पत्र (पैन कार्ड)
5. आधार कार्ड
6. सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र
7. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
8. मनरेगा जॉब कार्ड
9. स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट) कार्ड
10. ड्राइविंग लाइसेंस
11. स्वतंत्रता सेनानी पहचान-पत्र
12. 10वीं और 12वीं की फोटोयुक्त अंकसूची
13. अधिवक्ताओं के लिए जारी फोटोयुक्त पहचान-पत्र
14. निःशक्तता प्रमाण-पत्र
15. राशन कार्ड
16. महाविद्यालय या विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान-पत्र
17. शस्त्र लाइसेंस
18. ऑनलाइन जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची (SEC-ER सॉफ्टवेयर द्वारा) मतदाता को उपरोक्त में से कोई एक फोटोयुक्त पहचान-पत्र मतदान केंद्र पर लेकर जाना होगा, जिससे पीठासीन अधिकारी उसकी पहचान स्थापित करेंगे।
वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए: चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए ऑनलाइन पर्ची डाउनलोड करने की सुविधा दी है। इसके लिए मतदाता [cgsec.gov.in](http://cgsec.gov.in) वेबसाइट पर जाकर "VOTER SEARCH & PRINT – URBAN" या "VOTER SEARCH & PRINT – RURAL" का चयन करके नामवार खोज कर अपने मतदान केंद्र का विवरण देख सकते हैं और पर्ची प्रिंट कर सकते हैं।