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MP News : दिवाली पर पटाखों पर कड़े नियम, केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति, रात 8 से 10 बजे तक ही जलाने की इजाजत

MP News : दिवाली पर पटाखों पर कड़े नियम, केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति, रात 8 से 10 बजे तक ही जलाने की इजाजत
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MP News : ग्वालियर। दिवाली के अवसर पर वायु गुणवत्ता और सार्वजनिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए ग्वालियर प्रशासन ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। एनजीटी (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) के आदेशानुसार कलेक्टर रुचिका चौहान ने शहर में पटाखों के प्रयोग पर विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

MP News : शहरवासियों के लिए मुख्य निर्देश इस प्रकार हैं:

तेज आवाज वाले पटाखे जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध।

दिवाली पर पटाखे केवल रात 8 बजे से 10 बजे तक ही जलाए जा सकते हैं।

शहर में आयोजित आतिशबाजी मेले में केवल ग्रीन पटाखे बेचने और खरीदने की अनुमति।

संवेदनशील क्षेत्रों जैसे अस्पताल, धार्मिक स्थल और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास 100 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर रोक।

दिवाली से सात दिन पहले और सात दिन बाद शहर में वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग की जाएगी।

MP News : इस नियमावली का पालन सुनिश्चित करने के लिए कल रात कलेक्टर रुचिका चौहान ने आतिशबाजी मेले का औचक निरीक्षण भी किया। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाएं, ताकि वायु प्रदूषण को न्यूनतम रखा जा सके और बच्चों, बुजुर्गों और संवेदनशील लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो।

MP News : कलेक्टर ने बताया कि यह कदम एनजीटी के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है और प्रशासन हर स्तर पर निगरानी रखेगा।


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