MP News : एमपी में नई आबकारी नीति लागू, तीन चरणों में होंगे 3500 शराब दुकानों के ठेके
MP News : भोपाल। मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति के तहत इस वर्ष लगभग साढ़े तीन हजार शराब दुकानों के ठेके तीन अलग-अलग चरणों में दिए जाएंगे। आबकारी विभाग ने सभी जिलों की कंपोजिट शराब दुकानों के लिए ई-टेंडर जारी कर दिए हैं। पहले चरण की प्रक्रिया 27 फरवरी से शुरू होगी।
MP News : कलेक्टर की निगरानी में पूरी होगी प्रक्रिया
सरकार ने इस बार दुकानों का रिजर्व प्राइस पिछले वर्ष की तुलना में करीब 20 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। अधिकारियों के मुताबिक दुकानों का आवंटन 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि के लिए किया जाएगा। पूरी ई-टेंडर प्रक्रिया जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला निष्पादन समिति की निगरानी में संपन्न होगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
MP News : नई व्यवस्था में क्या बदलाव?
नई नीति के अनुसार वाइन शॉप और एयरपोर्ट काउंटर को छोड़कर बाकी सभी दुकानें कंपोजिट होंगी। यानी एक ही दुकान से देशी और विदेशी दोनों तरह की शराब की बिक्री की जाएगी। इसके अलावा किसी भी दुकान पर बैठकर शराब पीने की अनुमति नहीं होगी। सरकार का कहना है कि इस कदम से नियंत्रण बेहतर होगा और व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी।
MP News : तीन चरणों में पूरी होगी टेंडर प्रक्रिया
पहले चरण में 27 फरवरी से 1 मार्च तक ऑनलाइन टेंडर डाउनलोड और आवेदन जमा किए जा सकेंगे। 2 मार्च को दोपहर 2 बजे ई-टेंडर खोले जाएंगे, जिसके बाद ऑनलाइन बोली प्रक्रिया चलेगी और उसी दिन शाम तक आवंटन की कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। दूसरा चरण 3 से 5 मार्च और तीसरा चरण 6 से 7 मार्च के बीच संपन्न होगा। इस तरह पूरी प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा में पूरी की जाएगी।

