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MP NEWS: कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह को हाईकोर्ट ने दी राहत, इस मामले में फंसने से बच्चे जेवी

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MP NEWS: कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह को हाईकोर्ट ने दी राहत, इस मामले में फंसने से बच्चे जेवी

MP NEWS: भोपाल। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे व कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने उन्हें आपराधिक प्रकरण में आरोपी बनाए जाने मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने यह फैसला विश्वंभरलाल अरोड़ा की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद दिया है। याचिका में कहा गया था कि मेरे साथ 20 सितंबर 2016 को मारपीट की गई थी। उसकी सूचना हमने गुना जिले के थाना विजयपुर में सुबह साढ़े 11 बजे घटना की सूचना दी थी। संज्ञेय अपराध होने के बावजूद पुलिस ने शाम साढ़े पांच बजे एफआईआर दर्ज की थी। 


MP NEWS: याचिका में कहा गया था कि उसने लिखित शिकायत में जयवर्धन सिंह के नाम का उल्लेख किया गया था। तत्कालीन थाना प्रभारी ने मिलीभगत कर आरोपियों की सूची में जयवर्धन सिंह का नाम शामिल नहीं किया। एसएचओ ने अपनी पसंद से लोगों को आरोपी बनाते हुए धारा 342, 323, 506 तथा 34 के तहत प्रकरण दर्ज किया था। इसके खिलाफ अरोड़ा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सीआरपीसी की धारा 190 के तहत आवेदन पेश करने की स्वतंत्रता मिलने पर उन्होंने हाईकोर्ट से याचिका वापस ली थी। जिला न्यायालय ने जनवरी 2022 में उनके आवेदन को खारिज कर दिया था। उसके बाद उन्होंने सीआरपीसी की धारा 319 के तहत आवेदन पेश किया था। 

MP NEWS: न्यायालय द्वारा धारा 319 के तहत आवेदन खारिज किए जाने के कारण उक्त याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा कि पूर्व में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को धारा 190 के तहत दायर आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की थी। उक्त आवेदन खारिज किए जाने को उनकी ओर से चुनौती नहीं दी गई। इसके बाद धारा 319 के तहत आवेदन दायर किया। याचिकाकर्ता ने अपने बयान में यह नहीं बताया कि उनके साथ राधौगढ़ किले में घटना घटित हुई थी। इसके अलावा उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि प्रथम चरण में अनावेदक उपस्थित नहीं था।

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