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MP News : भोपाल मेट्रो के लिए गाइडलाइन जारी: पालतू पशु-पक्षी के साथ सफर नहीं कर सकेंगे, इमरजेंसी बटन दबाने पर 10 हजार तक जुर्माना

Dev Verma
MP News : भोपाल मेट्रो के लिए गाइडलाइन जारी: पालतू पशु-पक्षी के साथ सफर नहीं कर सकेंगे, इमरजेंसी बटन दबाने पर 10 हजार तक जुर्माना
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MP News : भोपाल। राजधानी भोपाल में मेट्रो सेवा शुरू होने के साथ ही यात्रियों की सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए मेट्रो प्रशासन ने विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। इन नियमों को हवाई यात्रा की तर्ज पर तैयार किया गया है, ताकि मेट्रो में सफर सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित रह सके। नियमों के अनुसार, यात्री मेट्रो ट्रेन में पालतू पशु या पक्षियों के साथ यात्रा नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा, बिना किसी कारण इमरजेंसी बटन दबाने पर यात्रियों पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

MP News : मेट्रो प्रशासन ने साफ किया है कि यात्री अपने साथ पेट्रोल, डीजल, हथियार, माचिस, लाइटर, खुले बीड़ी-सिगरेट, गुटखा, तंबाकू जैसे ज्वलनशील और प्रतिबंधित पदार्थ नहीं ले जा सकेंगे। मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच ले जाने की अनुमति होगी, लेकिन ड्रोन, सैटेलाइट फोन, पोर्टेबल रेडियो संचार उपकरण और कैमरा मेट्रो में ले जाना प्रतिबंधित रहेगा।

MP News : नियमों के तहत मेट्रो में सफर के दौरान यात्री अधिकतम 25 किलो तक का सामान ही साथ ले जा सकेंगे। इसके अलावा, संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति, मानसिक रूप से असंतुलित या असंयमी यात्री, और नशे की हालत में मौजूद लोग मेट्रो में यात्रा नहीं कर पाएंगे।

MP News : मेट्रो स्टेशन परिसर या ट्रेन के अंदर थूकने पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि ये नियम यात्रियों में अनुशासन, स्वच्छता और सुरक्षा की भावना को मजबूत करने के लिए बनाए गए हैं। मेट्रो अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित व स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करें।


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