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MP News : धर्मपत्नी को पीटने वाले पूर्व आईपीएस पर सख्त हुआ कोर्ट, पेंशन में से पत्नी को दी जाएगी राशि

MP News : भोपाल। मध्य प्रदेश में जिन अधिकारियों के जिम्मे में लोगों की सुरक्षा की कमान है। उन अधिकारियों से सगे रिश्ते ही महफूज नहीं है।

MP News : धर्मपत्नी को पीटने वाले पूर्व आईपीएस पर सख्त हुआ कोर्ट, पेंशन में से पत्नी को दी जाएगी राशि
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MP News : भोपाल। मध्य प्रदेश में जिन अधिकारियों के जिम्मे में लोगों की सुरक्षा की कमान है। उन अधिकारियों से सगे रिश्ते ही महफूज नहीं है। पूर्व में वायरल हुए प्रदेश के एक आईपीएस अधिकारी के वीडियो से यही बानगी देखने को मिलती है। अब अपनी धर्म पत्नी को पीटने वाले पूर्व डीजी पुरुषोत्तम शर्मा पर हाईकोर्ट सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व डीजी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने पुरुषोत्तम शर्मा की पेंशन से हर महीने 50 हजार रूपए उनकी पत्नी को गुजारा भत्ता के तौर पर देने के आदेश दिए हैं।

MP News : साथ ही आदेश में पुरुषोत्तम शर्मा को एक लाख रूपए की लिटिगेशन कास्ट भरने के लिए भी कहां है। साथ ही पूर्व में आए भोपाल कुटुंब न्यायालय के एकमुश्त चार लाख रुपये देने का निर्देश दिया गया था। आदेश पर भी हाई कोर्ट ने रोक लगाई हैं। अब पूर्व डीजी को हर महीने की 10 तारीख को पेंशन से 50 हजार रुपए देने होंगे।

MP News : कुटुंब न्यायलय के खिलाफ़ हाई कोर्ट पहुंची थी पत्नी
तत्कालीन लोक अभियोजन के स्पेशल डीजी के पद पर पदस्थ रहे पुरुषोत्तम शर्मा का कुछ साल पहले पत्नी के साथ मारपीट करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। विडियो में आईपीएस अधिकारी अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर रहे थे। पत्नी का आरोप है कि आईपीएस शर्मा का किसी दूसरी महिला के साथ संबंध है। इसी बात को लेकर पति-पत्नी में विवाद होता रहता था। उसी बीच उन्होंने मारपीट कर दी थी।

MP News : हाई कोर्ट पहुंची पत्नी की याचिका पर कोर्ट ने पाया कि अधीनस्थ अदालत ने अपने विवेक का सही उपयोग नहीं किया था। सुनवाई के बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने अब पूर्व डीजे की पत्नी को राहत देते हुए हर महीने पूर्व आईपीएस की पेंशन में से 50000 की राशि देने के आदेश दिए हैं।

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