MP: मध्यप्रदेश में नई ट्रांसफर नीति लागू, इस दिन से शुरू होंगे अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले, मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला
MP: भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार ने बुधवार को हुई मोहन कैबिनेट बैठक में वर्ष 2026 की नई स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी। नई व्यवस्था के तहत प्रदेश में 1 जून से 15 जून 2026 तक अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे। सरकार ने सभी विभागों को मुख्यमंत्री की A+ श्रेणी के ट्रांसफर 31 मई तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
किन सेवाओं पर लागू नहीं होगी नीति?
यह नीति मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, राज्य वन सेवा और मंत्रालय पर लागू नहीं होगी। जिन विभागों को अलग नीति की आवश्यकता होगी, वे सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श लेकर मंजूरी प्राप्त कर सकेंगे।
जिला और विभागीय स्तर पर तबादले
जिला संवर्ग और तृतीय-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री की अनुमति से किए जाएंगे। वहीं प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी अधिकारियों के तबादले विभागीय स्तर पर होंगे।
विशेष परिस्थितियों में भी होंगे ट्रांसफर
सरकार ने गंभीर बीमारी, न्यायालय आदेश, अनुशासनात्मक कार्रवाई और लोकायुक्त मामलों में प्रतिबंध अवधि के दौरान भी तबादलों की अनुमति दी है। पति-पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थ करने और स्वयं के खर्च पर ट्रांसफर के मामलों को सीमा से बाहर रखा गया है।
सेवानिवृत्ति के करीब कर्मचारियों को राहत
जिन कर्मचारियों की रिटायरमेंट में एक वर्ष या उससे कम समय बचा है, उनका सामान्य परिस्थितियों में तबादला नहीं किया जाएगा। गंभीर बीमारी के मामलों में मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर विशेष छूट दी जाएगी।

