Breaking News
बिग ब्रेकिंग: जोरहाट एयरबेस पर IAF का AN-32 प्लेन क्रैश, लैंडिंग के बाद दो हिस्सों में बंट गया विमान
NEET UG 2026 Re-exam: 21 जून को होने वाली NEET UG 2026 Re-exam से पहले बड़े बदलाव, परीक्षा अवधि बढ़ी
Create your Account
गौण खनिज मुरूम और मिट्टी के अवैध परिवहन को रोकने के लिए खनिज विभाग ने जारी की दिशा-निर्देश, बिना अनुमति के परिवहन पर होगी सख्त दंडात्मक कार्रवाई
जगदलपुर: भूमि सुधार और तालाब निर्माण कार्यों के दौरान निकले गौण खनिज मुरूम और मिट्टी के परिवहन के लिए नियमानुसार खनिज विभाग से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। खनिज अधिकारी शिखर चेरपा ने जानकारी दी कि अक्सर देखा गया है कि निजी भूमि स्वामियों द्वारा भूमि सुधार और तालाब निर्माण जैसे कार्यों के दौरान निकलने वाले गौण खनिज मुरूम और मिट्टी को ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद बिना खनिज विभाग की अनुमति के परिवहन किया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 59 का उल्लंघन है, क्योंकि बिना कलेक्टर से अनुमति लिए खनिज का परिवहन करना गैरकानूनी है।
खनिज अधिकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 59 में यह प्रावधान किया गया है कि पंचायतों के पोखरों, तालाबों, कुओं, जलाशयों या अन्य खुदाई कार्यों से निकले गौण खनिज को हटाने और उपयोग करने के लिए कलेक्टर (खनिज शाखा) से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को अग्रिम रायल्टी, डीएमएफ राशि और अन्य करों का भुगतान करना होता है। यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के खनिज का परिवहन करता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
Related Posts
More News:
- 1. IPS Transfer : आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला, 2022 बैच के अफसरों को मिली नई जिम्मेदारियां, देखें लिस्ट
- 2. Bihar DCECE Result 2026: बिहार पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल एडमिशन का रिजल्ट जारी, यहां देखें परिणाम
- 3. Iran-America-Israel: ईरान के मिसाइल हमले के बाद मिडिल ईस्ट में फिर बढ़ी हलचल, अमेरिका ने इजरायल से बोला- अभी नहीं होना चाहिए जवाबी हमला
- 4. ICC Women's T20 World Cup 2026: ICC विमंस T20 वर्ल्डकप 2026 का आगाज 12 जून से, पाकिस्तान के खिलाफ शुरू होगा भारत का अभियान, देखें पूरा शेड्यूल
Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Popular post
Live News
Latest post
You may also like
Subscribe Here
Enter your email address to subscribe to this website and receive notifications of new posts by email.

