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दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट से मलयालम अभिनेता सिद्दीकी को राहत, इस शर्त के साथ मिली अग्रिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभिनेता सिद्दीकी को अग्रिम जमानत देते हुए जांच में सहयोग का निर्देश

नई दिल्ली: मलयालम फिल्म अभिनेता सिद्दीकी को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ी राहत देते हुए दुष्कर्म के एक मामले में अग्रिम जमानत प्रदान की। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने अभिनेता को जांच में सहयोग करने और अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया। यह फैसला ऐसे समय में आया जब शिकायत घटना के आठ साल बाद, अगस्त में दर्ज की गई थी।

इससे पहले, 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सिद्दीकी को अंतरिम संरक्षण दिया था। हालांकि, केरल पुलिस ने विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट में आरोप लगाया कि अभिनेता जांच में बाधा डाल रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सिद्दीकी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिए और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नष्ट कर दिए।

24 सितंबर को केरल हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हिरासत में पूछताछ जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सिद्दीकी को गिरफ्तारी से राहत दी है, लेकिन जांच में सहयोग सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है। मामले में आगे की सुनवाई और जांच पर सभी की नजरें टिकी हैं।

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