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महाराष्ट्र सरकार ने देरी से प्राप्त जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र आवेदनों की जांच के लिए एसआईटी गठित की


मुंबई: बांग्लादेशी अप्रवासियों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। यह एसआईटी उन जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों की जांच करेगी जो देरी से प्राप्त आवेदनों के आधार पर जारी किए गए हैं।
यह जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक अधिकारी ने शनिवार को दी। एसआईटी का नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक दत्ता कराले करेंगे। अधिकारी के अनुसार, देरी से प्राप्त आवेदन वे होते हैं, जो व्यक्ति के जन्म या मृत्यु के एक वर्ष बाद किए जाते हैं।
यह मामला तब और अधिक ध्यान में आया जब बांग्लादेशी नागरिक शरिफुल इस्लाम शहजाद मोहम्मद रोहिल्ला अमीन फकीर को मुंबई में अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने पीटीआई को बताया कि जांच के दायरे में पहले से जारी प्रमाणपत्र और वर्तमान में प्राप्त आवेदन दोनों शामिल होंगे। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने हाल ही में "जन्म प्रमाणपत्र घोटाले" का आरोप लगाया था, जिसके बाद सरकार ने यह कदम उठाया।
सोमैया ने आरोप लगाया है कि जनवरी 2021 से दिसंबर 2023 के बीच अकेले अकोला शहर की मजिस्ट्रेट अदालत ने 269 देरी से जन्म पंजीकरण आदेश जारी किए, जबकि तहसीलदार ने 4,849 आवेदन स्वीकृत किए।
सोमैया का दावा है कि यवतमाल में 11,864, अकोला में 15,845 और नागपुर में 4,350 देरी से प्राप्त आवेदन किए गए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में दो लाख बांग्लादेशी रोहिंग्या नागरिकों ने जन्म प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया है, और इस मामले में मालेगांव के एक तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया है।
सरकार ने जांच के आदेश देकर इन आरोपों की सच्चाई जानने की कोशिश शुरू कर दी है।
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