लखनऊ कोर्ट ने राहुल गांधी को 2022 में सेना के खिलाफ टिप्पणी के मामले में समन जारी किया

लखनऊ की एक विशेष MP-MLA कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सेना के खिलाफ उनकी टिप्पणियों के संबंध में मानहानि मामले में समन जारी किया है। कोर्ट ने गांधी को 24 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया है।
यह शिकायत सीमा सड़क संगठन (BRO) के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने आरोप लगाया कि दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गांधी की टिप्पणियां अपमानजनक थीं और भारतीय सेना की छवि को धूमिल किया।
शिकायत के अनुसार, 9 दिसंबर को पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान गांधी ने कहा था, "मैंने अपने दोस्त से शर्त लगाई थी कि प्रेस मुझसे चीन के बारे में कुछ नहीं पूछेगा। प्रेस उस देश के बारे में कुछ नहीं पूछेगा जिसने 2,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय भूमि पर कब्जा किया है, उस देश ने हमारे सैनिकों को हमारे देश में मारा है और वह देश अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों पर हमला कर रहा है। मैं सही था। देश देख रहा है। ऐसा मत सोचो।"
इस बयान ने विवाद को जन्म दिया और सेना की ओर से तीव्र प्रतिक्रिया आई। 12 दिसंबर 2022 को भारतीय सेना ने एक आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा, "चीनी सेना ने अवैध रूप से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश किया, लेकिन भारतीय सेना ने उचित प्रतिक्रिया दी, जिससे उन्हें पीछे हटना पड़ा।"
श्रीवास्तव, शिकायतकर्ता, ने तर्क किया कि गांधी की टिप्पणियों ने सेना का अपमान किया और उनके साहसिक प्रयासों को कमजोर किया जो वे देश की सीमाओं की रक्षा के लिए कर रहे हैं। शिकायत को संज्ञान में लेते हुए, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) कोर्ट ने गांधी को मामले में आरोपी के रूप में समन जारी किया।