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परीक्षाओं की तैयारी में बाधा नहीं बनेंगे लाउडस्पीकर, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

भोपाल जिले में डीजे और लाउड स्पीकर पर रात 10 से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध, बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने आदेश जारी किए।

भोपाल। कक्षा 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के साथ ही अन्य कक्षाओं की परीक्षाओं को देखते हुए कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने भोपाल जिले में रात 10 से सुबह 6 बजे तक डीजे और लाउड स्पीकर नहीं बजाने के आदेश जारी कर दिए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इसके साथ ही सभी एसडीएम ने अपने-अपने क्षेत्रों में फ्लाइंग स्क्वॉड का गठन कर कार्रवाई भी शुरू कर दी है।


आदेश के बाद गोविंदपुरा एसडीएम रवीश श्रीवास्तव ने क्षेत्र के डीजे संचालकों के साथ बैठक कर इसकी जानकारी दी। उन्हें बताया गया कि सिर्फ एक स्पीकर लगाकर सुबह 6 से रात 10 बजे तक डीजे बजाया जा सकता है। इसके बाद बजाने पर डीजे जब्त कर एफआईआर कराई जाएगी। इसके साथ ही तीन धार्मिक स्थलों से अतिरिक्त लाउड स्पीकर भी हटाए गए।


इसी तरह बैरागढ़ एसडीएम आदित्य जैन और शहर एसडीएम दीपक पांडे की टीम ने भी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में साफ़ कहां गया है कि सार्वजनिक आपात स्थिति को छोड़कर रात 10 से सुबह 6 बजे के बीच सभी ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं तीव्र संगीत का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। डीजे संचालक, होटलों, रेस्टोरेंट/बार को डीजे यूनिट के संचालन के लिए नियमानुसार लायसेंस लेना अनिवार्य होगा।


किसी भी डीजे यूनिट पर अधिकतम एक साउंड सिस्टम का ही उपयोग होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सुबह 6 से रात 10 बजे तक अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी / पुलिस उपायुक्त की अनुमति से किया जा सकेगा। यह अनुमति 2 घंटे से अधिक के लिए नहीं होगी












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