Liquor shops closed: रायपुर। शराब के शौकीनों के लिए जरूरी खबर है। छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानें कई दिनों तक बंद रहने वाली है। दरअसल, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव दो चरणों में होने जा रहा है। पहले चरण के तहत मंगलवार 07 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं दूसरे फेज का मतदान 17 नवंबर को होगा।
Liquor shops closed: छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 के मद्देनजर प्रदेश में संचालित सभी शराब दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है।विधानसभा चुनाव को निर्विघ्न एवं निष्पक्षतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से मतदान के 48 घंटे पहले संबंधित क्षेत्रों में शराब दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है।
Liquor shops closed: पहले चरण के लिए 5 से 7 नवंबर तक और दूसरे चरण के लिए 15 नवम्बर से 17 नवम्बर मतदान समाप्ति तक संबंधित जिलों में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दौरान संबंधित क्षेत्रों की सभी मदिरा दुकानें बंद रखने के आदेश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए है।
Liquor shops closed: आबकारी विभाग ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समस्त देशी मदिरा एवं विदेश मदिरा फुटकर दुकानों, रेस्टोरेण्ट, बार, क्लब आदि की समस्त दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है।
Liquor shops closed: आदेश में कहा गया है कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे के पूर्व अर्थात 5 नवंबर की शाम 5 बजे से 7 नवंबर तक और 15 नवम्बर 2023 की शाम 5 बजे से 17 नवम्बर 2023 को मतदान समाप्ति तक शुष्क अवधि/शुष्क दिवस घोषित किया है एवं समस्त मदिरा दुकानों को उक्त अवधि में पूर्णतः बंद रखे जाने का आदेश दिया है। उपरोक्त आदेश का पालन कड़ाई से किये जाने के निर्देश कलेक्टर द्वारा पुलिस विभाग एवं आबकारी विभाग को दिये गये है।