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Liquor Scam : शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने देश की आर्थिक स्थिति के लिए बताया हानिकारक...

Liquor Scam

कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को जमानत का लाभ नहीं देने का निर्णय लिया और इस संदर्भ में कठोर टिप्पणी की।

Liquor Scam : बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित 2000 करोड़ रुपये के शराब घोटाला मामले में आरोपी अनवर ढेबर की जमानत याचिका को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को जमानत का लाभ नहीं देने का निर्णय लिया और इस संदर्भ में कठोर टिप्पणी की।


Liquor Scam : हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि भ्रष्टाचार केवल एक अपराध नहीं है, यह एक दंडनीय अपराध है, जो अप्रत्यक्ष रूप से मानवाधिकारों को भी कमजोर करता है। यह आर्थिक अपराधों को जन्म देता है, जो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए खतरा साबित होते हैं। कोर्ट ने इस घोटाले को देश की आर्थिक स्थिति के लिए हानिकारक बताया और कहा कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती है।


Liquor Scam : मामला क्या है?

ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध शाखा) और एसीबी (एन्टी करप्शन ब्यूरो) ने 11 जुलाई 2023 को अनवर ढेबर और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। आरोप है कि अनवर ढेबर और उसके सहयोगियों ने मिलकर छत्तीसगढ़ राज्य में शराब बिक्री से अवैध कमीशन वसूला था। इस मामले में शराब कारोबार से जुड़े कई अधिकारियों और व्यापारियों की मिलीभगत का भी आरोप है, जिनमें डिस्टिलर्स, होलोग्राम निर्माताओं, बोतल निर्माताओं, ट्रांसपोर्टर और उत्पाद शुल्क अधिकारी शामिल हैं।

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