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Lecturer Suspended : नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में व्याख्याता निलंबित, पुलिस ने किया केस दर्ज

मुख्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर कार्यालय निर्धारित किया गया है।

Lecturer Suspended : नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में व्याख्याता निलंबित, पुलिस ने किया केस दर्ज
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Lecturer Suspended : जशपुर। जिले के महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से शिक्षक, छात्रा संबंधों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। कक्षा 10वीं की एक नाबालिग छात्रा ने विद्यालय में पदस्थ व्याख्याता गिरधारी राम यादव पर छेड़छाड़ और अनैतिक हरकतों का गंभीर आरोप लगाया, जिसके बाद सरगुजा संभाग कमिश्नर नरेंद्र कुमार दुग्गा ने तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया।

छात्रा की शिकायत सामने आते ही जिला शिक्षा अधिकारी ने पूरा प्रतिवेदन संभागायुक्त को भेजा। प्रारंभिक जांच में आरोपों को गंभीर पाते हुए गिरधारी यादव के खिलाफ कार्रवाई तय हुई। कमिश्नर ने स्पष्ट कहा कि एक शिक्षक का ऐसा अमर्यादित व्यवहार न सिर्फ भारतीय कानूनों का उल्लंघन है, बल्कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का भी सीधा हनन है।

इधर पुलिस ने भी तेजी दिखाते हुए जशपुर थाना में आरोपी के खिलाफ धारा 74, 75, 64(2)(उ), 65(1), 6 और 8 के तहत मामला दर्ज किया है, जिनमें नाबालिग से अनैतिक कृत्य, अनुचित स्पर्श, धमकाना और लैंगिक अपराध जैसे प्रावधान शामिल हैं। निलंबन अवधि में गिरधारी यादव को केवल जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा और उनका मुख्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर कार्यालय निर्धारित किया गया है।


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