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Kolkata Rape Case: सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया रिपोर्ट, कहा घटना स्थल से हुई छेड़छाड़

"कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार और हत्या के मामले में अपराध स्थल के साथ छेड़छाड़ के बारे में सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई की रिपोर्ट।"

Kolkata Rape Case: डॉक्टर का शव अस्पताल के चेस्ट डिपार्टमेंट के सेमिनार हॉल में मिला था और उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे।

Kolkata Rape Case: नई दिल्ली: सीबीआई ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में अपराध स्थल के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इस कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना 9 अगस्त को हुई थी, जिसने देश भर में विरोध प्रदर्शन और चिकित्सा समुदाय में हड़ताल को जन्म दिया।

Kolkata Rape Case: डॉक्टर का शव अस्पताल के चेस्ट डिपार्टमेंट के सेमिनार हॉल में मिला था और उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। घटना के बाद, कोलकाता पुलिस ने एक नागरिक स्वयंसेवक को गिरफ्तार कर लिया था और 13 अगस्त को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले की जांच को कोलकाता पुलिस से सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने 14 अगस्त को अपनी जांच शुरू की और बताया कि पीड़िता के दाह संस्कार के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी, और जब उन्होंने मामले को संभाला तब तक अपराध स्थल को बदल दिया गया था।

Kolkata Rape Case: सीबीआई के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी और पीड़ित के परिवार को दी गई परस्पर विरोधी सूचनाओं पर ध्यान दिलाया। इस घटना को पहले आत्महत्या और बाद में मौत की पुष्टि की गई। मृतक डॉक्टर के दोस्तों ने गड़बड़ी के संदेह को देखते हुए वीडियोग्राफी की मांग की थी, जिससे मामले में संदेह और गहरा गया।

Kolkata Rape Case: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अपनाए गए प्रक्रियाओं पर सवाल उठाया और राज्य के मामले को संभालने के तरीके पर असंतोष व्यक्त किया। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने अप्राकृतिक मृत्यु (UD) रिपोर्ट के समय के बारे में विसंगतियों की ओर इशारा किया और एक गैर-चिकित्सा सहायक अधीक्षक के आचरण की आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की प्रारंभिक रिपोर्ट बनाने वाले कोलकाता पुलिस अधिकारी को अगली सुनवाई में उपस्थित होकर समयसीमा स्पष्ट करने का निर्देश भी दिया।




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